नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा चालान देना होगा। जहां पहले बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 100 रुपये का चालान कटता था वहीं अब इसके लिए 1000 रुपये फाइन दे ...
शराब के नशे में गाड़ी चलाने, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ ही जेल दोनों हो सकता है। ...
ध्यान दें कि बिना डाक्यूमेंट के अगर आप पकड़े जाते हैं औऱ आप कहते हैं कि डाक्यूमेंट घर में रखे हैं औऱ आप दावा करते हैं कि आप घर से मंगाकर दिखा सकते हैं। ऐसे में आपको छूट नहीं दी जाएगी बल्कि जरूरी दस्तावेज साथ न लेकर चलने की धाराएं अलग से लगेंगी... ...
मालिक का कहना है कि उनके ट्रक का रेवाड़ी में ओवरलोड़िंग का 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ था। मालिक ने ड्राइवर को चालान का पैसा देकर जमा करने को कहा। मालिक ने जब जानकारी लेने के लिए ड्राइवर को फोन किया तो उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया... ...
संसद ने नये कानून को 31 जुलाई को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को इस कानून को सहमति प्रदान की जिसके बाद यह एक सितंबर से देश भर में लागू हुआ। ...
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्मा ...