पुलिस भी नहीं बच पाएगी नए ट्रैफिक रूल से, नियम तोड़ने पर दोगुना भरना होगा चालान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 9, 2019 06:25 PM2019-09-09T18:25:48+5:302019-09-09T18:25:48+5:30
शराब के नशे में गाड़ी चलाने, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ ही जेल दोनों हो सकता है।
नए ट्रैफिक नियम में भारी जुर्माने एक तरफ जहां लोगों में नाराजगी है। वहीं कई जगहों पर ऐसी भी खबर है जहां लोगों की बाइक या ऑटो की कीमत से दोगुना उनका चालान हो गया। लेकिन ये नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं पुलिस कर्मियों के लिए भी हैं। पुलिस कर्मियों को तो इसका और ज्यादा ख्याल रखना है। जानिए क्यों...
दरअसल आम आदमी के लिए तो जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी ही है लेकिन पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आम आदमी से भी दोगुना चालान देना होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि जिस अथॉरिटी के पास इस ट्रैफिक एक्ट को लागू कराने का अधिकार है अगर वही इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दोगुना जुर्माना देना होगा। फिर चाहे वो पुलिस का आधिकारिक गाड़ी चला रहे हों या फिर खुद की गाड़ी चला रहे हों।
नये ट्रैफिक रूल लागू होने के बाद से कई जगहों से ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए पुलिस वालों के वीडियो को लोग फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्एप जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए वायरल भी कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग पुलिस से हेलमेंट, सीट बेल्ट न लगाने पर सवाल भी कर रहे हैं।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, 1 सितंबर से लागू हो गया है। इन नए नियमों के मुताबिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले जुर्माने की राशि कम होने की वजह से कई लोग यातायात नियमों को तोड़ने में हिचकते नहीं थे लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक कई मामलों में जुर्माने के साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
शराब के नशे में गाड़ी चलाने, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक जेल हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ ही जेल दोनों हो सकता है। जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के कार चलाने, ओवर-स्पीडिंग, गलत तरीके से कार चलाने, बिना इंश्योरेंस के कार चलाने, यात्री या भाड़ा वाहनों में ओवरलोड पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है।
यहां तक कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।
इसी तरह बाइक में किसी भी तरह के बदलाव जैसे अलग तरह के साइलेंसर लगाने, हैंडल में बदलाव करने पर 5000 रुपये जुर्माना भरना होगा। नये कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।