ट्रैफिक नियमों में कड़ाई के बाद अब इस नए रूल से बढ़ेगी लोगों की परेशानी, जितनी बार तोड़ेंगे ट्रैफिक उतना महंगा होगा गाड़ी का इंश्योरेंस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 9, 2019 10:51 AM2019-09-09T10:51:00+5:302019-09-09T10:51:00+5:30
मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन को 1 सितंबर 2019 से लागू होने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना पड़ रहा है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सरकार के अनुरोध पर मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक उल्लंघन के साथ जोड़ने और उसकी जांच के लिए एक समूह का गठन किया है। इस नए नियम से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को अब और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
इस नए नियम मुताबिक अब आप जब-जब ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तब आपके खाते में एक प्वाइंट्स जुड़ते जाएंगे। ये प्वाइंट्स ही तय करेंगे कि आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम कितने का होने वाला है। मतलब साफ है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा होता जाएगा।
नए नियम के मुताबिक सरकार ने 9 सदस्यों की एक टीम गठित किया है। इसमें इरडा (IRDAI), इंश्योरेंस इनफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (आईआईबीआई), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। इस टीम के लोग 2 महीनों के भीतर बताएंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक नियमों से जोड़ने का तरीका क्या होगा।
फिलहाल गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम गाड़ी के टाइप और उसकी इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। इरडा की तरफ 6 सितंबर को जारी आदेश के मुताबिक बीमा कंपनियों को प्रीमियम बढ़ाने का फार्मूला लागू करने के लिए एनसीटी दिल्ली में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर शुरू करेगा।