अब लुंगी-बनियान पहनकर नहीं चल सकते ट्रक ड्राइवर, सरकारी गाड़ी के चालक को भी फॉलो करना होगा ये नया ड्रेस कोड

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 10, 2019 10:50 AM2019-09-10T10:50:29+5:302019-09-10T10:50:29+5:30

नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है। नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा चालान देना होगा। जहां पहले बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 100 रुपये का चालान कटता था वहीं अब इसके लिए 1000 रुपये फाइन देना होगा।

Truck drivers wearing lungi banyan to be FINED Rs. 2000 in Uttar Pradesh | अब लुंगी-बनियान पहनकर नहीं चल सकते ट्रक ड्राइवर, सरकारी गाड़ी के चालक को भी फॉलो करना होगा ये नया ड्रेस कोड

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsदेश भर में ट्रैफिक पुलिस नए कानून के हिसाब से मुस्तैदी से नियमों का पालन करा रही है।आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती।

ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन चालकों को आपने अक्सर लुंगी-बनियान पहने देखा होगा। लेकिन अब वो ऐसे कपड़ों में वाहन नहीं चला सकेंगे। अगर वो लुंगी पहन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनपर 2000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा।

नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ड्राइवर को फुल पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहनना होगा। इसके साथ ही उन्हें ड्राइविंग के दौरान जूते भी पहनने होंगे। ये नियम सभी स्कूल वाहन और सरकारी गाड़ियों के चालकों पर भी लागू होंगे।

मीडिया से बात करते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के एएसपी पूर्णनेंदु सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से ही ड्रेस कोड का प्रावधान है। उस दौरान ड्रेस कोड का पालन न करने पर जुर्माने की रकम 500 रुपये निर्धारित की गई थी। अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 179 के मुताबिक ड्रेस कोड का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नियम के मुताबिक सिर्फ ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन के चालक ही नहीं बल्कि कंडक्टर और अन्य सहयोगियों को भी ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

Web Title: Truck drivers wearing lungi banyan to be FINED Rs. 2000 in Uttar Pradesh

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