दूरसंचार न्यायाधिकरण ने वोडाफोन आइडिया मामले में ट्राई के निर्देश पर रोक लगायी
By भाषा | Updated: July 18, 2020 00:59 IST2020-07-18T00:59:35+5:302020-07-18T00:59:35+5:30
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने अपने आदेश में कहा कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे। मामले में वोडाफोन आइउिया लि. (वीआईएल) को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाए।

आदेश में कहा गया है कि इसीलिए ट्राई के 11 जुलाई को जारी पत्र के दूसरे पैराग्राफ में दिये गये अंतरिम निर्देश पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगायी जाती है।
नयी दिल्ली: दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया को अंतरिम राहत दी है। न्यायाधिकरण ने ट्राई के वोडाफोन आइडिया को अपनी प्राथमिकता वाली योजना को लागू नहीं करने के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। इस योजना में कंपनी के कुछ श्रेणी के ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार 4जी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी।
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने अपने आदेश में कहा कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे। मामले में वोडाफोन आइउिया लि. (वीआईएल) को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाए।
न्यायाधिकरण के इस निर्देश के साथ वीआईएल अगले आदेश तक प्राथमिकता वाली योजना में नये ग्राहकों को जोड़ सकेगी। अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि वीआईएल की रेडएक्स पेशकश के निलंबन के पीछे प्रथम दृष्ट्या कारणों का अभाव है। यह दलील कि निलंबन से दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लिये विस्तार से जांच करना सुगम होगा, इसमें ठोस वजह का अभाव है।
इस सप्ताह की शुरूआत में वीआईएल ने न्यायाधिकरण में अर्जी देकर दूरसंचार नियामक एवं विकास प्राधिकरण (ट्राई) के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की समीक्षा तक रेडएक्स प्राथमिकता योजना को टाले जाने को कहा गया था। यह योजना कुछ ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार पर 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराने की पेशकश करता है। आदेश में कहा गया है कि इसीलिए ट्राई के 11 जुलाई को जारी पत्र के दूसरे पैराग्राफ में दिये गये अंतरिम निर्देश पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगायी जाती है।
पत्र में ट्राई ने वीआईएल से योजना पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि, टीडीसैट ने यह भी साफ किया कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे। मामले में वीआईएल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका भी दिया जाना चाहिये।