फेक न्यूज और पेड न्यूज पर लगाम लगाने के लिए आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने केंद्र सरकार को आधार से सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करने का निर्देश देने की मांग की थी।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की थी।
अदालत में इस याचिका को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता उपाध्याय से कहा, 'हर चीज के लिए उच्चतम न्यायालय आने की जरुरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में है और आपको वहां जाना चाहिए।'