PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं करवाने पर लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, आखिरी तारीख 31 मार्च
By ज्ञानेश चौहान | Published: March 3, 2020 02:56 PM2020-03-03T14:56:47+5:302020-03-03T14:56:47+5:30
यूनिक आइडेन्टिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की है। जिन लोगों ने इस तारीख से पहले PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करवाया है, उन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
अगर आपने अब तक अपने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं करवाया है, तो 31 मार्च 2020 से पहले करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तारीख के बाद आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब ये जुर्माना आपके ऊपर कैसे लगेगा, ये हम आपको बताते हैं।
ऐसे लगेगा जुर्माना
दरअसल, यूनिक आइडेन्टिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की है। जिन लोगों ने इस तारीख से पहले PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करवाया है, उन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपने इस निष्क्रिय पैन कार्ड को आयकर विभाग में जमा किया तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग ने की थी ये घोषणा
आपको बता दें कि आयकर विभाग इस बात की घोषणा पहले ही कर चुका है कि अगर आपने PAN Card को तय सीमा से पहले Aadhaar Card से लिंक नहीं कराता, तो आपका PAN निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
पहले जारी हो चुकी है अधिसूचना
आयकर विभाग ने कुछ समय पहले एक नई अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह लिखा था कि पैनकार्ड होल्डर्स को पैन से जुड़ी जानकारियां नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।