BSNL के करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर, 20 अप्रैल तक किसी भी हालत में नहीं बंद होगी सिम, हर दिन 10 रुपये भी मिलेंगे मुफ्त
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 30, 2020 05:14 PM2020-03-30T17:14:55+5:302020-03-30T17:14:55+5:30
दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके चलते परिवहन के साधनों सहित गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाले सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आउट गोइंग कॉल के लिए प्रीपेड सिम को 20 अप्रैल तक जारी रखेगा। इसके अलावा बीएसएनएल यूजर्स को आज से 10 रुपये का बैलेंस प्रतिदिन के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। जिससे कि सभी गरीब औऱ जरूरतमंद लोग अपना काम कर सकें।
केन्द्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा कि लोगों को 20 अप्रैल तक अपने परिजनों से जुड़े रहने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा दूरसंचार नियामक ट्राई ने अन्य दूरसंचार कंपनियों से भी प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को बिना किसी बाधा के मोबाइल सेवा मिलती रहे।
#WATCH Union Minister Ravi Shankar Prasad says, "Prepaid sims of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) will not be discontinued till 20th April. For outgoing calls, a Rs 10 incentive has been provided automatically from today, so that poor people & needy people continue to work". pic.twitter.com/8Tmv7b3ZzF
— ANI (@ANI) March 30, 2020
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)) ने ऐसे ग्राहकों को ‘प्राथमिकता के साथ’ निर्बाध दूरसंचार सेवाएं देने पर कंपनियों की पहल की भी जानकारी मांगी है। ट्राई ने रविवार को सभी कंपनियों से कहा, ‘‘ सार्वजनिक बंद के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें। इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।’’ ट्राई का यह निर्देश 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है।
दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 24 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके चलते परिवहन के साधनों सहित गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाले सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन ट्राई के मुताबिक दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गयी है।
देखा जाए तो मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी चीजें सामान्य दुकानों पर जल्दी उपलब्ध नहीं होती और फिलहाल में सिर्फ राशन वाली दुकानों को ही खुलने की छूट है।
ऐसे में यदि किसी के मोबाइल नंबर की वैलिडिटी समाप्त हो जाए तो उसके लिए परेशानी होगी। ऐसे में जो लोग खुद से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं उनके लिए तो राहत रहेगी लेकिन ऑफलाइन रिचार्ज के भरोसे रहने वालों के लिए परेशानी है। ऐसे में ट्राई ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है।