केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा- ट्विटर ने अब तक नहीं माना आईटी नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 5, 2021 19:35 IST2021-07-05T19:33:39+5:302021-07-05T19:35:02+5:30

केंद्र ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है।

Center filed affidavit in Delhi High Court Twitter has not yet accepted IT rules | केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा- ट्विटर ने अब तक नहीं माना आईटी नियम

आईटी नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (एसएसएमआई) है। (file photo)

Highlightsवकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है।आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा। मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होनी है।

नई दिल्लीः केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।

 

केंद्र ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है। हलफनामा वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है।

आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा। मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ साइबर लॉ ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम करने वाले एन समय बालन द्वारा दायर केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि ट्विटर इंक आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधान के लिहाज से एक मध्यस्थ और आईटी नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (एसएसएमआई) है।

हलफनामे में कहा गया है कि एसएसएमआई को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए दी गई तीन महीने की समयसीमा 26 मई को समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर उसका ''पूरी तरह से पालन करने में विफल'' रहा है। आईटी नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था।

हलफनामे में कहा गया है, ''मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिवादी संख्या 2 (ट्विटर इंक) ने शुरू में अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और अंतरिम नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया था। बाद में प्रतिवादी संख्या 2 (ट्विटर इंक) ने सवाल पूछने वाले प्रतिवादी (एमईआईटीवाई) को सूचित किया कि उक्त अंतरिम आरजीओ और नोडल अधिकारी अपने पदों से हट गये हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।''

हलफनामे में कहा गया है, ''मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिवादी संख्या 2 वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन से प्राप्त विवरण के अनुसार, भारत की शिकायतों को अंतरिम रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मी देख रहे हैं, जो आईटी नियम 2021 के गैर-अनुपालन के समान है। ”

ट्विटर ने भी अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के ''अंतिम चरण'' में है। कंपनी ने कहा कि इस दरम्यान एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है। 

Web Title: Center filed affidavit in Delhi High Court Twitter has not yet accepted IT rules

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