लाइव न्यूज़ :

मोदी सरकार के नए बिल को कैबिनेट की मंजूरी, तीन तलाक पर हो सकती है जेल

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: December 15, 2017 17:36 IST

बोलकर, लिखकर, मैसेज करके या किसी भी रूप में दिया गया तीन तलाक अवैध माना जाएगा और ऐसा करने पर दोषी के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई बल्कि तीन साल तक की सजा जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। 

Open in App
ठळक मुद्देमुस्लिम महिला बिल को कैबीनेट ने दी मंजूरीअगले सप्ताह सदन में पेश होगा विधेयकबिल में प्रावधान, तीन तलाक पर जेल जाना तय

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही मोदी सरकार ने कई जरूरी बिलों को मंजूरी दे दी है। आज यानी शुक्रवार से शुरू हुए शीत कालीन सत्र में तीन तलाक के मुद्दे पर गैर-जमानती बिल को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम के इस विधेयक को अगले सप्ताह सदन में पेश किया जा सकता है। तैयार मसौदे में तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। 

इस बिल के कानून बनने के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर अपनी पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। हालांकि इंस्टेंट तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत  को गैर-कानूनी माना जाएगा। बिल में दिए गए प्रावधानों के मुताबकि बोलकर, लिखकर, मैसेज करके या किसी भी रूप में दिया गया तीन तलाक अवैध माना जाएगा और ऐसा करने पर दोषी के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई बल्कि तीन साल तक की सजा जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। 

इस बिल के मुताबिक तीन तलाक देना गैर-जमानती अपराध होगा। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो न्यायधीश तय करेंगे कि अपराधी को कितना जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि बीती 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था।

वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फूंक-फूंक कर कमद रख रहा है। उसने 17 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई हैं। हालांकि तीन तलाक वाले बिल के मुद्दे पर मुस्लिम बोर्ड क्या रुख अख्तियार करता है यह तो बैठक के बाद ही तय होगा।

टॅग्स :तीन तलाक़तीन तलाकमुस्लिम लॉ बोर्ड
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टBhiwandi: दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल न लाने पर महिला को दिया गया तीन तलाक, पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज

भारतदेवी चामुंडेश्वरी के गर्भगृह के समक्ष दीप, हल्दी, कुमकुम और फल और फूल चढ़ाए जाते हैं?, मुख्य अतिथि बानू मुश्ताक कैसी करेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

क्राइम अलर्टमुस्लिम लड़कियों को भेज हिंदुओं को लुभाना?, मदरसा मौलवी अब्दुल मजीद, सलमान, मोहम्मद आरिफ और फहीम अरेस्ट, 13 प्रदेशों के 30 जिलों तक फैला नेटवर्क

विश्वपाकिस्तान में अल्पसंख्यक कभी चैन से नहीं रहे, 78 साल में हिंदुओं पर अत्याचार?, हर साल 2000 नाबालिग लड़कियों को बालिग बताकर...

भारत'16 वर्षीय मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत वैध विवाह की हकदार', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

राजनीति अधिक खबरें

राजनीतिDUSU Election 2025: आर्यन मान को हरियाणा-दिल्ली की खाप पंचायतों ने दिया समर्थन

राजनीतिबिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलीं पाखी हेगड़े, भाजपा में शामिल होने की अटकलें

राजनीतिBihar voter revision: वोटरों की सही स्थिति का पता चलेगा, SIR को लेकर रूपेश पाण्डेय ने कहा

राजनीतिबिहार विधानसभा चुनावः बगहा सीट पर बीजेपी की हैट्रिक लगाएंगे रुपेश पाण्डेय?

राजनीतिगोवा विधानसभा बजट सत्रः 304 करोड़ की 'बिना टेंडर' परियोजनाओं पर बवाल, विपक्ष का हंगामा