सचिन पायलट गुट की अर्जी पर अब केंद्र सरकार को पार्टी बनाने पर राजस्थान हाई कोर्ट सहमत

By विनीत कुमार | Updated: July 24, 2020 11:14 IST2020-07-24T11:14:41+5:302020-07-24T11:14:41+5:30

राजस्थान में सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को दिए गए अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने पर सहमति जताई है। इसके लिए अर्जी पायलट गुट की ओर से दी गई थी।

Sachin pilot vs Ashok Gehlot Rajasthan HC made Centre party in the case | सचिन पायलट गुट की अर्जी पर अब केंद्र सरकार को पार्टी बनाने पर राजस्थान हाई कोर्ट सहमत

सचिन पायलट गुट की अर्जी पर अब केंद्र भी मामले में पक्षकार (फाइल फोटो)

Highlightsराजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की पायलट गुट की अर्जी स्वीकर कीकेंद्र सरकार की ओर से इस मामले में एएसजी रखेंगे केंद्र सरकार का पक्ष, फैसले में देरी संभव

राजस्थानकांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब नया मोड़ आ गया है। सचिन पायलट गुट की एक अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट केंद्र को भी एक पक्षकार बनाने के लिए सहमत हो गया है। ऐसे में संभव है कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट का फैसला आने में अभी देरी हो सकती है।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील प्रतीक काशिवाल ने बताया कि एडिशनल सॉलिस्टर जनरल (एएसजी) केंद्र का पक्ष रखेंगे। पायलट गुट की ओर से केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिये भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है। 

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आज के लिए फैसला टाला था। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है।

उस समय इसे सचिन पायलट के लिए राहत माना गया। वहीं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, गुरुवार को हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाइकोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा था, ‘लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाये नहीं जा सकते।’


Web Title: Sachin pilot vs Ashok Gehlot Rajasthan HC made Centre party in the case

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