चारा घोटाला पर बयानबाजी पड़ी महंगी, तेजस्वी यादव समेत तीन को कोर्ट की अवमानना का नोटिस
By आदित्य द्विवेदी | Updated: January 3, 2018 12:52 IST2018-01-03T12:50:17+5:302018-01-03T12:52:48+5:30
सीबीआई अदालत ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है।

चारा घोटाला पर बयानबाजी पड़ी महंगी, तेजस्वी यादव समेत तीन को कोर्ट की अवमानना का नोटिस
रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने मीडिया में अनर्गल बयानबाजी के लिए तीन नेताओं को नोटिस भेजा है। सीबीआई अदालत ने तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। उन्हें 23 जनवरी को कोर्ट के सामने हाजिर होने का समन जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि फैसले के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में बयानबाजी का ट्रेंड चल पड़ा है।
आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि हमने कोर्ट के फैसला के खिलाफ एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे अवमानना हुई हो। अदालत ने देवघर के तत्कालीन डीसी सुखदेव सिंह और सीबीआइ के दो सरकारी गवाह शिवकुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
It is shocking because none of us uttered a single word against the judicial process or the judgement: Manoj Jha, RJD on being found guilty of contempt of court #FodderScampic.twitter.com/g0cXan2mAW
— ANI (@ANI) January 3, 2018
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से संबंधित मामले में दोषी करार दिए गए हैं। गुरुवार (4 जनवरी) को इस मामले में सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह सजा सुनाएंगे। यह फैसला 3 जनवरी को ही आना था लेकिन वरिष्ठ एडवोकेट विंदेश्वरी प्रसाद के निधन से यह टाल दिया गया। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को पूरी कर ली थी।
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