देशव्यापी लॉकडाउनः एमपी में 28 मार्च से 14 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद, शिवराज सरकार ने लिया फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 28, 2020 03:36 PM2020-03-28T15:36:24+5:302020-03-28T15:36:24+5:30
प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों को बंद रखने की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद रखने के आदेश दिए थे।
भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब सभी की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।
इस बीच, प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों को बंद रखने की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद रखने के आदेश दिए थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर (आबकारी) अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कराई जायें। उन्होंने कहा कि कोई भी शराब दुकान खुली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में 28 मार्च से 14 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 33 मरीज पाए गए हैं। इनमें से दो की मौत हो चुकी है।