1 / 8कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो जरूर कर लें। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी।2 / 8अगर आपने पैन कार्ड से आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN Card कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है।3 / 8जो लोग तय सीमा के बीच ऐसा नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहले ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर दिया है उन्हें भी एक बार यह देख लेना चाहिए कि अभी तक यह लिंक हुआ भी है या नहीं? 4 / 8- सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।5 / 8- वेबसाइट ओपन होने के बाद बाईं तरफ मौजूद 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।6 / 8- अब अपना स्टेटस देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें।7 / 8- अब पैन और आधार की डिटेल्स भरें और View Link Aadhaar Status ऑप्शन पर क्लिक करें।8 / 8- अब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक हुआ है या नहीं।