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मोदी सरकार पर है इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने का दबाव, जानिए क्या है वर्तमान टैक्स रेट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 31, 2019 7:33 PM

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ढाई लाख रुपये सालाना आय तक- कोई टैक्स नहीं देना होता
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ढाई लाख रुपये से पाँच लाख रुपये सालाना आय तक- पाँच प्रतिशत टैक्स
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पाँच लाख रुपये से 10 लाख रुपये सालाना आय तक - 20 प्रतिशत टैक्स
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10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय पर- 30 प्रतिशत टैक्स
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80-C के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट
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अभी आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है।
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सीआईआई की माँग है कि सेक्शन 80सी के तहत ढाई लाख रुपये तक के निवेश को कर मुक्त किया जाए।
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