PM आवास योजना: 2.6 लाख रुपये छूट के लिए ऐसे करें आवेदन, होम लोन में मिलता है फायदा
By निखिल वर्मा | Published: May 21, 2020 09:47 AM2020-05-21T09:47:22+5:302020-05-21T09:50:15+5:30
पीएम आवास योजना के तहत मध्य आय वर्ग (MIG), कमजोर आय वर्ग (LIG) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) कैटिगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं.
केंद्र सरकार ने सभी भारतवासी को पक्का मकान दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। पीएम आवास योजना के तहत पहली बार घर खरीदनों वालों को होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। होम लोन के ब्याज पर कम आय वालों को 2.60 लाख रुपये तक छूट मिल जाती है।यह योजना उनके लिए फायदेमंद है जो लोग अपने घर का सपना देखते हैं लेकिन वित्तीय हालातों के वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते।
जानें पीएम आवास योजना के तहत किन लोगों को मिलता है छूट
1. इस योजना का लाभ उठान के लिए मध्य आय वर्ग से आवेदन करने वालों की इनकम 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
2. आवेदक को लोन का आवदेन को अपने पसंदीदा बैंक या एनबीएफसी में देना पड़ता है.
3. सब्सिडी स्कीम एप्लिकेशन को pmaymis.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है.
4. लोन के आवेदन को जरूरी अन्य दस्तावेजों के साथ देना होगा. लोन के अन्य दस्तावेजों में इनकम का प्रूफ, केवाईसी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज इत्यादि शामिल हैं.
5, पीएमएवाई का आवेदन उस स्थिति में अमान्य हो जाएगा, अगर परिवार के किसी सदस्य का भारत में पहले से पक्का घर है.
आवेदन के बाद ऐसे चेक करें अपना नाम
-pmaymis.gov.in पर जाएं विजिट करना होगा।
-ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर माउस ले जायें. यहां आपको नाम से लाभार्थी खोजें (सर्च बाय नेम) दिख जायेगा.
-इसके बाद आधार नंबर डालकर सब्मिट कर दें
-जरूरी जानकारी सबमिट करने के बाद स्टेटस के साथ आपको PMAY आवेदन का पूरा स्टेटस दिख जाएगा।
अगर आपके पास स्टेटस चेक करते समय आधार नंबर नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में पर्सनल डिटेल जैसे मोबाइल नंबर या अपनी Assessment ID के साथ भी चेक कर सकते हैं।