कल से बदल रहे हैं ये नियम, जानें क्या-क्या डालेगा आपकी जेब पर फर्क

By स्वाति सिंह | Updated: February 29, 2020 17:25 IST2020-02-29T17:25:37+5:302020-02-29T17:25:37+5:30

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। बैंक ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस संबंध में एक SMS भी भेजा है।

March 2020 SBI KYC bank account-to-atm-and-other-changes-you-need-to-know | कल से बदल रहे हैं ये नियम, जानें क्या-क्या डालेगा आपकी जेब पर फर्क

इंडियन बैंक ने फैसला किया है कि वह अपने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं डालेगी।

Highlightsबैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव होने जा रहे हैंऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें

2020 का दूसरा महीना भी शनिवार को खत्म हो रहा है। इसी के साथ कल यानी 1 मार्च से नया महीना शुरू हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिनके तहत काफी कुछ बदला महसूस होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें...

SBI के सभी ग्राहक ध्यान दें 

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है। अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। बैंक ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस संबंध में एक SMS भी भेजा है। इसके लिए आपको अपने डॉक्युमेंट वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की कॉपी ले जाकर बैंक में जमा करनी होगी।

1 मार्च से इंडियन बैंक के ATM से 2000 रुपये के नोट भूल जाइये

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। यदि आपका एटीएम इस बैंक में तो एक मार्च 2020 से 2000 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे। हालांकि 200 रुपये के नोट बढ़ जाएगा। फिलहाल एक ही बैंक ने ऐसा करने का फैसला लिया है। इंडियन बैंक ने फैसला किया है कि वह अपने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं डालेगी। इस संबंध में बैंक ने अपने सभी ब्रांच को जानकारी दे दिया है। इंडियन बैंक ने यह फैसला अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया हैं। इंडियन बैंक ने ग्राहकों को 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए दुकान या अन्य जगहों पर भटकते देखा गया। बैंक ने इसके लिए 17 फरवरी को एक सर्कुलर भी जारी किया था। जिसमें लिखा गया है कि एटीएम में 2000 के नोट रखने वाले कैसेटस 1 मार्च 2020 से डिसएबल कर दिए जाएंगे। 

इंडियन बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एटीएम में 2000 के नोट नहीं रहेंगे तो 200 के नोट की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हालांकि बैंक से निकासी करने वाले ग्राहकों को 2000 के नोट उपलब्ध होंगे। दरअसल, एटीएम से 2000 की कैसेट डिसएबल करने का निर्णय बैंक ने इसलिए लिए क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने के बाद ग्राहक उसे एक्सचेंज करने के लिए बैंक आते हैं। ऐसे में तो फिर एटीएम होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सरकार ने वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव कौशिक को इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। वह अमित अग्रवाल की जगह लेंगे। अग्रवाल वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव हैं। इंडियन बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना के जरिये संजीव कौशिक को तत्काल प्रभाव से बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक बनाया है। 

जीएसटी का नया नियम होगा लागू

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था। 

राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया। इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी। अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है।

 राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा, ‘‘यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी।’’ अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिये, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया। 

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