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31 मार्च तक पूरे कर लें आधार-पैन कार्ड से जुड़े ये चार कार्य, वरना लगेगा 10000 रुपए जुर्माना, जानें मामला

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: March 14, 2021 15:41 IST

aadhar card pan card link: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जून में स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी।

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ठळक मुद्देपैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी गई है।पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2020 थी।आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 अप्रैल, 2021 से निष्क्रिय हो जाएगा।

aadhar card pan card link: 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी.

ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं. जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटा लेने चाहिए. आधार, पैन कार्ड के काम पूरे करें 31 मार्च तक आपको आईटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे.

चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. अगर कोई भी आयकर रिटर्न एक अप्रैल या इसके बाद दायर करता है, तो उसे लेट या बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. यदि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसमें कोई भी बदलाव किए जाने हैं, तो करदाता को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है.

संशोधित रिटर्न की समय सीमा 31 मार्च है. पैन और आधार को लिंक करना जरूरी आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उसे जल्दकर डालिए.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है. अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.

विवाद से विश्वास योजनाः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 17 मार्च 2020 को लागू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है. योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है और सरकार के साथ-साथ करदाताओं को लाभ पहुंचाना है.

अग्रिम कर आयकर कानूनों के तहत, यदि किसी व्यक्ति पर एक वर्ष में 10,000 रु पए से अधिक की कर देयता है, तो वे चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा 15 मार्च है.

टॅग्स :आधार कार्डपैन कार्डआयकरआयकर विभागभारत सरकार
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