इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दिया अलर्ट, नौकरी करते हुए कभी न करें ये गलतियां

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: May 14, 2018 03:20 PM2018-05-14T15:20:46+5:302018-05-14T17:20:48+5:30

नौकरी करते हुए लोग अकसर इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते वक्‍त कुछ जानकारियां छुपा लेते हैं और इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को गलत जानकारियां दे देते हैं।

know about it dept warning to salaried taxpayers | इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दिया अलर्ट, नौकरी करते हुए कभी न करें ये गलतियां

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दिया अलर्ट, नौकरी करते हुए कभी न करें ये गलतियां

नौकरी करते हुए लोग अकसर इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते वक्‍त कुछ जानकारियां छुपा लेते हैं और  इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को गलत जानकारियां दे देते हैं। लेकिन आपके द्वारा दी गई गलत जानकारी आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसको लेकर हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट ने नौकरीपेशा लोगों को यह चेतावनी दी है।  सबसे पहले जानिए कि क्‍या चेतावनी दी है डिपार्टमेंट ने । 

डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी

खबर के डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कोई नौकरीपेशा व्‍यक्ति इनकम टैक्‍स रिटर्न में अपनी इनकम को कम करके दिखाता है या इनकम टैक्‍स नियमों का उल्‍लंघन करता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि कैसे आईटीआर फाइल करने से पहले किन बातों का ध्‍यान रखना सही होगा-

1- ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी एचआरएम बिल क्लेम करते हैं ऐसे में ये फर्जीवाड़ा आपको भारी मुश्किल में डाल सकता है। इस तरह का  फर्जी एचआरएम क्लेम करने पर इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

2-एलआईसी बिल, मेडिकल इश्योरेंस जैसे पेमेंट 26एएस से मिलने वाले छूट का ध्यान रखना चाहिए। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर इनकम टैक्स विभाग आसानी से पकड़ लेगा और आप हवालात पहुंच सकते हैं।

3- 26 एएस सभी टैक्स का ब्योरा होता है, इसलिए  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले जरूर है कि टैक्स काट लिया गया हो। आपको यह पता करना है कि आईटीआर में टीडीएस की कैलकुलेशन फॉर्म 26एएस के साथ मेल खाती है या नहीं।

4-अकसर देखा गया है कि लोगों में फॉर्म के सेलेक्‍शन की कमी के कारण गलतियां हो जाती हैं और फॉर्म रिजेक्‍ट हो जाता है। लेकिन अब इस गलती के कारण आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। फॉर्म सेलेक्‍शन को लेकर बकायदा नियम है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही रिटर्न फॉर्म चुने और उसे भरे।

5- आईटीआर फॉर्म में पैन नंबर से लेकर बैंक अकाउंट नंबर तक के अहम डिटेल भरने होते हैं। इन्हें भरते वक्त गलती की आशंका रहती है। ऐसे में एक गलत जानकारी गलत भर दी तो ना सिर्फ रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है बल्कि जुर्माना भी लग सकता है। 

6- ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग बिना जरूरत कई बैंक खाते खोल लेते हैं जबकि लेन-देन सिर्फ कुछ खातों में ही होता है। ऐसे में अपने बैंक खातों की जानकारी जरूर दें ।

 7- अगर आपको सैलरी के अलावा किसी और तरीके से कमाई कर रहे हैं तो इनकम टैक्स को इसकी जानकारी दें। जैसे मकाना का किराया, कमीशन, डोनेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आदि से इनकम का रिटर्न भरते समय जरुर जिक्र करें।

8- आधिकांश तौर पर अलग-अलग तरह के सेविंग्स अकाउंट और बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्‍ट रेट की जानकारी नहीं देते हैं। तो आापके लिए खासा परेशानी हो सकती है।

Web Title: know about it dept warning to salaried taxpayers

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