आधार से रिटर्न फाइल करने वालों को पैन स्वत जारी करेगा आयकर विभाग, नया नियम 1 सितंबर से हुआ लागू
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: September 3, 2019 08:10 IST2019-09-03T07:53:04+5:302019-09-03T08:10:29+5:30
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार के जरिये कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है.

डाटाबेस को जोड़ने की नई व्यवस्था के बाद कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.
आयकर विभाग आधार संख्या के जरिये कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर देगा. यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है. यह दोनों डाटाबेस को जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार के जरिये कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है.
इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर विभाग पैन आवंटित करने के लिए 'आधार' से व्यक्ति की अन्य जानकारी जुटा लेगा. सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है.
सीबीडीटी के चेयरमैन पी. सी. मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को नया पैन आवंटित कर देगा जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा.