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कर्मचारी भविष्य निधिः कोविड- 19 में सेवाओं का लाभ पाने में उमंग ऐप है कर्मचारियों की पसंद, जानिए कारण

By भाषा | Updated: September 28, 2020 21:03 IST

‘‘दि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फार न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) ईपीएफ अंशधारकों के बीच काफी पसंद किया गया है। इस एप के जरिये कोविड- 19 महामारी के दौरान उन्हें घर पर बैठकर ही ईपीएफ सेवाओं को पाने की सुविधा प्राप्त हुई।’’

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ठळक मुद्देकर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशधारकों के बीच विशेषतौर से कोविड- 19 महामारी के दौरान उमंग मोबाइल ऐप काफी लोकप्रिय है।41.6 करोड़ यानी 88 प्रतिशत हिट केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवाओं को लेकर हुये हैं।ईपीएफओ अब इसमें एक और सुविधा शुरू करना चाहता है और कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी ईपीएस सुविधा को भी इसमें जोड़ना चाहता है।

नई दिल्लीः श्रम मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशधारकों के बीच विशेषतौर से कोविड- 19 महामारी के दौरान उमंग मोबाइल ऐप काफी लोकप्रिय है।

मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त 2019 के बाद से एप पर 47.3 करोड़ हिट हुये हैं जिसमें से 41.6 करोड़ यानी 88 प्रतिशत हिट केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवाओं को लेकर हुये हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘दि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फार न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) ईपीएफ अंशधारकों के बीच काफी पसंद किया गया है। इस एप के जरिये कोविड- 19 महामारी के दौरान उन्हें घर पर बैठकर ही ईपीएफ सेवाओं को पाने की सुविधा प्राप्त हुई।’’

वक्तव्य में कहा गया है कि उमंग ऐप में पहले ही 16 सेवाओं को डाला जा चुका है। ईपीएफओ अब इसमें एक और सुविधा शुरू करना चाहता है और कर्मचारियों की पेंशन योजना यानी ईपीएस सुविधा को भी इसमें जोड़ना चाहता है। सदस्य इसमें कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत योजना प्रमाणपत्र के लिये आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन योजना प्रमाण-पत्र उन सदस्यों को जारी किया जाता है जिन्होंने अपना ईपीएफ कोष निकाल लिया है लेकिन वह पेंशन लाभ के लिये सेवानिवृत्ति आयु तक ईपीएफओ के साथ सदस्यता बनाये रखना चाहते हैं। कोई भी सदस्य पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने का पात्र तभी होता है जब कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत कम से कम दस साल उसका सदस्य हो।

सदस्य यदि नई नौकरी पाता है तब ऐसी स्थिति में उसे पेंशन योजना का प्रमाणपत्र नये नियोक्ता के साथ पेंशन लाभ को जारी रखने में मददगार होता है। सदस्य की आसामयिक मृत्यू हो जाने की स्थिति में भी योजना प्रमाणपत्र परिवार के सदस्यों के लिये मददगार साबित होता है। 

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