इन स्कीमों में निवेश करने के बाद 60 के बाद भी बना रहेगा आपका ठाठ, तीसरी स्कीम के लिए नहीं देने होंगे एक भी पैसे सुने होंगे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 24, 2019 01:49 PM2019-12-24T13:49:08+5:302019-12-24T13:49:08+5:30

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय हर तीन महीने पर SCSS की ब्याज दर की समीक्षा करता है। इस स्कीम में ब्याज का कैलकुलेशन हर तिमाही होता है।

by pmvvy scss schemes senior citizen can make their life simple | इन स्कीमों में निवेश करने के बाद 60 के बाद भी बना रहेगा आपका ठाठ, तीसरी स्कीम के लिए नहीं देने होंगे एक भी पैसे सुने होंगे

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsवरिष्ठ नागरिक अपने मकान को गिरवी रख भी मासिक आय पा सकते हैं। इस स्कीम में बैंक बुजुर्गों का घर गिरवी रख लेता है और फिर हर महीने बैंक बुजुर्गों को पैसे देता है। इस SCSS स्कीम में अधिकतम रकम या तो रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम हो सकती है या 15 लाख रुपये।

मेहनत और नौकरी करते हुए जब उम्र अपने ढ़लान की ओर होती है तो सेहत भी ज्यादा काम की इजाजत नहीं देती। लेकिन ऐसे में दिक्कत ये होती है कि काम नहीं करेंगे बैठ जाएंगे तो बाकी बचे जीवन के खर्चे कहां से चलेंगे। और इस दौरान तो सीनियर सिटिजन को सुख सुविधा और आराम की जरूरत होती है। समय बदलने के साथ ही ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है जिनका बुढ़ापे में खुद के अलावा सहारा भी नहीं है। बेटे-बहू नौकरी और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या देशों में रह रहे हैं। ऐसे में सीनियर सिटिजन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कुछ योजनाएं लाती रहती है तो देखिए कुछ ऐसी स्कीम जिनका फायदा उठाते हुए 60 की उम्र में भी ठाठ से रह सकत हैं-

1-प्रधानमंत्री वय वंदना योजना -PMVVY
वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई इस स्कीम में निवेश की राशि को दोगुना कर दिया गया है। इस स्कीम में 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग पैसे निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेशकों को दस साल तक 8% सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन दिया जाता है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। 

फायदा-
इस स्कीम में पैसे निवेश करने के बाद मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर पेंशन ले सकते हैं। इस स्कीम में लगाए गए पैसे की रकम बढ़ने से 10 हजार रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2018 तक कुल 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे। PMVVY के जरिए अभी तक सीनियर सिटिजन को 10 साल की अवधि के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी है।

ऐसे करें आवेदन
इसके लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करने की जरूरत पड़ती है। सीनियर सिटिजन ऑनलाइन भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 1.5 लाख रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये तक इंवेस्ट किए जा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से इस स्कीम की जानकारी के लिए https://eterm.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvvymain.do लिंक का इस्तेमाल करें।

इसके लिए पैन कार्ड की कॉपी, पते का प्रूफ (आधार, पासपोर्ट की प्रति), उस बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें खाताधारक को पेंशन चाहिए।

2-सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना -SCSS
इस SCSS स्कीम में अधिकतम रकम या तो रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम हो सकती है या 15 लाख रुपये। इस स्कीम में शामिल होने के लिए उम्र 60 साल या अधिक होनी चाहिए। SCSS स्कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक के जरिए निवेश किया जा सकता है। 

इस स्कीम के तहत निवेश की जाने वाली रकम पर 8 परसेंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय हर तीन महीने पर SCSS की ब्याज दर की समीक्षा करता है। इस स्कीम में ब्याज का कैलकुलेशन हर तिमाही होता है। इस हिसाब से आपके अकाउंट में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को ब्याज की रकम डाल दी जाती है। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है और इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले पैसे निकालने के बदले कुछ चार्ज देना पड़ सकता है।

3-मकान से पाएं मासिक आय
वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को गिरवी रख भी मासिक आय पा सकते हैं। इस स्कीम में बैंक बुजुर्गों का घर गिरवी रख लेता है और फिर हर महीने बैंक बुजुर्गों को पैसे देता है। यह लोन 15 साल तक के लिए ही मिलता है। इस स्कीम के तहत मालिक को बैंक को पैसा वापस नहीं करना होता है। 

बैंक घर को गिरवी रखने के हर महीने पैसा देता रहता है। इस स्कीम के तहत बैंक 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को ही लोन देता है। कुछ बैंक 72 साल की उम्र पार करने पर ये लोन नहीं देते। यदि पति-पत्नी दोनों लोग इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पति की उम्र 60 साल और पत्नी की उम्र 58 साल होना जरूरी है।

घर की कीमत पर 60 फीसदी लोन मिल सकता है। मालिक अपने घर पर रह सकता है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत अपना घर गिरवी रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है। इसके बाद यदि उस व्यक्ति के परिजन घर लेना चाहें तो घर की कीमत देकर घर को खरीदा जा सकता है।

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