लाइव न्यूज़ :

7th Pay Commission: इन कर्मचारियों के लिए NPS के नियम हुए आसन, अब 3 साल की नौकरी पर कर पाएंगे विड्राल

By स्वाति सिंह | Published: March 09, 2020 12:20 PM

7th Pay Commission: NPS से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्‍टम ट्रस्‍ट या केंद्रीय संस्‍था में अप्‍लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि NPS कर्मचारी केवल 3 बार ही खाते से विड्राल कर सकता है। जबकि, विड्राल 5 साल के अंतराल पर ही हो सकेगा। 

Open in App
ठळक मुद्देPFRDA ने NVS के कर्मचारियों को NPS के तहत रकम निकालने का मौका दिया है।NVS के सभी कर्मचारियों को एनपीएस के बदले नियमों का लाभ मिलेगा।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने  नवोदय विद्यालय संगठन (NVS) के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रकम निकालने का मौका दिया है। बताया जा रहा है कि नवोदय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को एनपीएस के बदले नियमों का लाभ मिलेगा। बता दें कि जनवरी 2018 में पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के नियमों में बदलाव हुए हैं। इसके मुताबिक एनपीएस खाताधारक को 25% पार्शियल विड्राल का मौका देता है।  यह मौका किसी भी कर्मचारी को एनपीएस खाता बंद करने से पहले तक दिया जाएगा।  इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के बेनिफिट पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल नौकरी करनी होगी। 

NPS से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्‍टम ट्रस्‍ट या केंद्रीय संस्‍था में अप्‍लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि NPS कर्मचारी केवल 3 बार ही खाते से विड्राल कर सकता है। जबकि, विड्राल 5 साल के अंतराल पर ही हो सकेगा। 

NPS अकाउंट में इन कारणों पर मिलेगा पैसा निकालने का मौका

-बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा-बच्‍चों की शादी-घर के कंस्‍ट्रक्‍शन या खरीदने- बीमारी

क्या है एनपीएस 

नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में साल 2009 में इसे सभी सेक्शन के लिए खोल दिया गया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है। 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया। 

बता दें कि इस स्कीम में रोजगार के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन अकाउंट में जमा करने का मौका देती है।  रिटायर होने पर यह पैसा एक साथ वापस किया जाता है।  

ऐसे खोले एनपीएस का ऑनलाइन अकाउंट 

- सबसे पहले यूजर Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com की वेबसाइट को लॉग इन करें। - इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स दर्ज करें । - आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जो वैरिफिकेशन के लिए होता है। - यहां बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें। - इसके बाद अपने पोर्टफोलियो का और फंड का विकल्प चुनें। - यहां आप नामांकित शख्स का नाम दर्ज करें। - पूछे गए डिटेल्स दर्ज करें। फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा। -  पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा।-  इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। 

टॅग्स :नेशनल पेंशन स्कीमसातवां वेतन आयोग
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारNPS: इस तरह राष्ट्रीय पेंशन में निवेश से इनकम टैक्स में होगा फायदा, जाने कैसे मिलेगा लाभ

कारोबारNational Pension System: सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं आप भी कर सकते हैं यहां निवेश

कारोबारNPS: रिटायरमेंट के बाद क्यों एनपीएस योजना चुनना क्यों है बेहतर? जानें यहां

कारोबार7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सीईए क्लेम को लेकर जारी हुआ बड़ा अपडेट, जानें क्या है जानकारी?

कारोबारNational Pension System: एनपीएस के तहत कराई पेंशन से मिलेंगे ये लाभ, निवेश करने से पहले जान लें ये बातें

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड

पर्सनल फाइनेंसचोरी या खो गया है SBI डेबिट/एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ऐसे कराएं ब्लॉक, बस एक फोन कॉल के जरिए इस तरह पाए नया

पर्सनल फाइनेंसकेंद्र सरकार ने दी राहत, इन कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, जानें क्या होंगे फायदे

पर्सनल फाइनेंसकेंद्र सरकार ने दी जानकारी, समय से पहले  70000 आयुष्मान भारत सेंटर होंगे संचालित, जानें फायदे

पर्सनल फाइनेंसपोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर मिलेगा शानदार फायदा, ब्याज भी मिलेगा व टैक्स भी बचेगा