उच्च न्यायालय ने एनवाईएसएफ की मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: January 4, 2021 21:17 IST2021-01-04T21:17:10+5:302021-01-04T21:17:10+5:30

उच्च न्यायालय ने एनवाईएसएफ की मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, चार जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें देश में योगासन को बढ़ावा और मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ (एनवाईएसएफ) को मान्यता देने को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने भारतीय योग महासंघ (वाईएफआई) की याचिका पर युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय को नोटिस जारी किया। वाईएफआई ने दावा किया है कि पिछले लगभग 45 साल से वह योग के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है।
वाईएफआई ने कहा है कि एनवाईएसएफ को मनमाने ढंग से मान्यता दी गई और इसके पीछे गलत इरादे हैं।
उच्च न्यायलय ने कहा कि मंत्रालयों को इस मामले में दो हफ्ते में हलफनामा दायर करना होगा और सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तय की गई। मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी ने किया।
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