FIR दर्ज करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, थाने को शिकायत लिखना जरूरी: रविंदर सिंगल
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: June 28, 2019 06:52 PM2019-06-28T18:52:21+5:302019-06-28T18:52:21+5:30
औरंगाबाद परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रविंदर सिंगल का कहना है कि कोई भी पुलिस थाना किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता है, भले ही वह घटना उसके क्षेत्र के बाहर की क्यों न हो.
औरंगाबाद, 27 जून: औरंगाबाद परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रविंदर सिंगल का कहना है कि कोई भी पुलिस थाना किसी भी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता है, भले ही वह घटना उसके क्षेत्र के बाहर की क्यों न हो. हाल ही में उन्होंने इस काम में कोताही बरतने वाले दो पुलिस कर्मचारियों को निलंबित भी किया है.
लोकमत समूह के वरिष्ठ संपादकीय सहयोगियों के साथ बातचीत करते हुए पुलिस महानिरीक्षक सिंगल ने कहा कि वह पुलिस थानों में दर्ज किए गए अपराधों की संख्या पर अधिक गौर नहीं करते है, मगर वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस थानों में आने वाली हर शिकायत को दर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि शिकायत दर्ज नहीं करने की जानकारी मिली तो विभागीय जांच की जाती है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है.
आईजी सिंगल ने कहा कि अपने क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग पर ध्यान दिया है. जिसके माध्यम से औरंगाबाद, बीड़, जालना जिलों के गांव में पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य कर्मचारी सामाजिक कार्यों में आम आदमी के साथ हाथ बंटाते हैं. इसका लाभ पुलिस को मिल रहा है. भीड़ नियंत्रण में महारत रखने वाले सिंगल ने रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से 'भीड़ प्रबंधन' पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है.
उन्होंने बताया कि वह नांदेड़ में गुरु ता गद्दी, नासिक में दो कुंभ मेलों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं. उनके पास भीड़ को नियंत्रण में करने का अच्छा खासा अनुभव है. वह वर्ष 2021 में होने वाले महाकुंभ की बैठकों में भी हिस्सा ले चुके हैं. सिंगल ने कहा कि ग्रामीण भागों में लोग अपराध दर्ज कराने में आगे नहीं आते हैं. वे अपराध होने के बाद पुलिस थाने तक पहुंचने में भी देरी करते हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण भागों में पुलिस को लेकर जनजागृति की आवश्यकता है.