‘घरकुल’ आवास घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश जैन ने दोषसिद्धि को हाईकोर्ट में चुनौती दी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 12, 2019 02:54 PM2019-09-12T14:54:56+5:302019-09-12T14:54:56+5:30
धुले जिले की एक सत्र अदालत ने 31 अगस्त को शिवसेना के पूर्व नेता जैन और 47 अन्य को 29 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना में अनियमितता के आरोप में दोषी ठहराया था। अदालत ने जिन्हें दोषी ठहराया था उनमें पूर्व राज्य मंत्री गुलाबराव देवकर और पूर्व पार्षद और अधिकारी शामिल हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश जैन ने जलगांव में ‘घरकुल’ आवास घोटाले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
धुले जिले की एक सत्र अदालत ने 31 अगस्त को शिवसेना के पूर्व नेता जैन और 47 अन्य को 29 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना में अनियमितता के आरोप में दोषी ठहराया था। अदालत ने जिन्हें दोषी ठहराया था उनमें पूर्व राज्य मंत्री गुलाबराव देवकर और पूर्व पार्षद और अधिकारी शामिल हैं।
जैन 1990 के दशक में शिवसेना-भाजपा सरकार में गृह मंत्री थे। सत्र अदालत ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई और 100 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया। सभी दोषियों का उसी दिन हिरासत में ले लिया गया था। आठ सितंबर को जैन ने अपने वकील सुभाष जाधव के जरिए उच्च न्यायालय में अपील दायर कर अपनी दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती दी।
जैन ने अपनी याचिका में सजा पर रोक लगाने और अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें जेल से रिहा करने की भी गुजारिश की है। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव के प्रमुख नेता जैन को मार्च 2012 में गिरफ्तार किया गया था। एक साल जेल में गुजराने के बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली थी।
राकांपा में रहे देवकर को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तीन साल बाद जमानत मिली थी। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है। वह 1995 से 2000 तक जलगांव महानगरपालिका के सदस्य थे।