मध्य प्रदेश हाईकोर्टः आईएएस अधिकारियों को दी गई सजा पर रोक, जानें मामला
By संजय परोहा | Published: August 18, 2023 04:46 PM2023-08-18T16:46:23+5:302023-08-18T22:11:03+5:30
Madhya Pradesh High Court: अवमानना प्रकरण में शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने 7 दिन की सजा के तौर पर हाईकोर्ट परिसर से जेल भेजा है।
जबलपुरः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारियों को अवमानना मामले में हाईकोर्ट की एक बेंच द्वारा दी गई 7 दिन की सजा एवं ₹50000 जुर्माना की सजा पर रोक लगा दी है।
छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को जिला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध ट्रांसफर के मामले में जस्टिस जी एस अहलूवालिया की कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में याचिका दायर की न्यायालय ने 1 घंटे बाद ही इस आदेश पर रोक लगा दी है।
शैलेंद्र सिंह वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग भोपाल में उप सचिव हैं, वहीं अमर बहादुर सिंह जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर हैं। जबलपुर उच्च न्यायालय ने छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को अवमानना का दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें सात दिन के कारावास की सजा से दंडित किया।
हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने दोनों अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह प्रकरण 2021 में जिला समन्वयक रचना द्विवेदी को नियम विरुद्ध छतरपुर से बड़ा मलहरा भेज दिया गया था। जिसको लेकर वह कोर्ट की शरण में चली गई। तत्कालीन छतरपुर कलेक्टर रहे शैलेंद्र सिंह ने स्थानांतरण आदेश के बाद रचना को सेवा से बर्खास्त कर दिया।