मुंबई में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक को एक साल कैद की सजा

By भाषा | Published: April 11, 2021 04:03 PM2021-04-11T16:03:39+5:302021-04-11T16:03:39+5:30

Young man sentenced to one year in Mumbai for molesting teenager | मुंबई में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक को एक साल कैद की सजा

मुंबई में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक को एक साल कैद की सजा

मुंबई, 11 अप्रैल मुंबई में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। घटना पिछले साल की है।

विशेष न्यायाधीश भारती काले ने सात अप्रैल को दिये अपने आदेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (छेड़छाड़) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 वर्षीय व्यक्ति को 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया।

इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

यह घटना पिछले वर्ष 29 फरवरी को घटी थी और लड़की ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया जिसके बाद एलटी मार्ग थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।

युवक ने अदालत से कहा था कि एक अलग समुदाय से होने के कारण उसे गलत तरह से फंसाया गया है।

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है।

पीड़िता के अलावा, अदालत ने उसकी मां और मामले के जांच अधिकारी की गवाही दर्ज की।

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Web Title: Young man sentenced to one year in Mumbai for molesting teenager

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