तमिलनाडु में नहीं खा सकेंगे गुटखा-पान मसाला, राज्य में एक साल के लिए बढ़ाया गया तम्बाकू उत्पाद पर लगा प्रतिबंध
By अंजली चौहान | Published: May 24, 2023 01:04 PM2023-05-24T13:04:45+5:302023-05-24T13:28:06+5:30
तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
चेन्नई: दक्षिण भारत के तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने एक बार फिर राज्य में तम्बाकू उत्पाद पर लगे बैन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, तमिलनाडु के आयुक्त ने कहा कि यह आदेश 23 मई से लागू होगा।
इसके तहत तमिलनाडु में गुटखा और पान मसाला जैसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसमें तंबाकू और सामग्री के रूप में निकोटीन का उपयोग किया गया है।
Ban on the manufacture, storage, transport, distribution or sale of chewable food products - Gutkha, Pan masala - containing tobacco and nicotine as ingredients, extended in Tamil Nadu for one year from May 23: Commissioner of Food Safety and Drug Administration, Tamil Nadu
— ANI (@ANI) May 24, 2023
गौरतलब है कि इस प्रतिबंध का फैसला पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2006 में लागू किया गया था।
इसी साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लगभग एक महीने बाद ये फैसला आया है। जिसने तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
तमिलनाडु सरकार ने गुटखा और अन्य तंबाकू-आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने 23 मई 2018 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें गुटखा, पान मसाला और अन्य चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त को साल दर साल लगातार अधिसूचना जारी करके तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति देना कानून में प्रदान नहीं की गई शक्ति प्रदान करने के समान होगा।