पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: January 12, 2021 10:50 IST2021-01-12T10:50:59+5:302021-01-12T10:50:59+5:30

Wife sentenced to life imprisonment in case of husband's murder | पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

महोबा (उप्र), 12 जनवरी महोबा जिले की एक अदालत ने चार साल पूर्व अपने पति की हत्या करने के मामले में दोषी पाई गई महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मंगलवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने रघुराज (35) की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर मृतक की पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी कृष्ण कुमार को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने जुर्माने की दो तिहाई राशि मृतक के बच्चों को देने का आदेश दिया है।

राजपूत ने बताया कि रघुराज की चार अप्रैल 2016 की रात धारदार हथियार से हमलाकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह छत पर सो रहा था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के चाचा बालादीन ने प्रीति, उसके प्रेमी कृष्ण कुमार और हल्की पाल एवं श्रीपत पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में हल्की और श्रीपत को बरी कर दिया।

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Web Title: Wife sentenced to life imprisonment in case of husband's murder

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