कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा की जांच NIA को सौंपी; सभी रिकॉर्ड, CCTV फुटेज केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 27, 2023 12:26 PM2023-04-27T12:26:33+5:302023-04-27T13:01:06+5:30
अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा गया।
कोलकाताः पिछले महीने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मामले की जांच एनआईए द्वारा करवाई जाए।
गौरतलब है कि पिछले महीने रामनवमी के मौके पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम के नेतृत्व वाली वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
अधिकारी ने जनहित याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया था। अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को देने के लिए कहा गया।
Calcutta High Court transfers the probe in the violence that broke out during Ram Navami in Howrah and Dalkhola districts and other parts of West Bengal to the NIA pic.twitter.com/11R0WVJAlg
— ANI (@ANI) April 27, 2023
इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान हुई झड़पों पर 5 अप्रैल तक एक्शन रिपोर्ट देने को कहा था। हावड़ा के शिबपुर क्षेत्र में हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं। इसी तरह की घटनाएं उत्तरी दिनाजपुर जिले के दलखोला में भी देखने को मिली थीं। घटना को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख और हावड़ा पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है।