पश्चिम बंगाल: रामनवमी हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NIA जांच रोकने से मांग से इनकार

By अंजली चौहान | Updated: July 24, 2023 16:57 IST2023-07-24T16:55:24+5:302023-07-24T16:57:23+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रामनवमी हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

West Bengal Mamta government gets a shock from the Supreme Court in Ram Navami violence case refuses to demand to stop NIA investigation | पश्चिम बंगाल: रामनवमी हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NIA जांच रोकने से मांग से इनकार

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

Highlightsसुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को लगा झटका रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा मामले में एनआईए जांच रोकने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका देते हुए सोमवार को उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को पलटते हुए राज्य में रामनवमी हिंसा से संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने के पक्ष में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जांच में एनआईए को शामिल करने का विरोध करने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अदालत में याचिका को 'अस्वीकार्य' माना, पीठ ने कहा, "हम विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच एनआईए को सौंपने के उच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना की और तर्क दिया कि घटना के दौरान किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

बंगाल सरकार ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्देश बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा शुरू की गई "राजनीति से प्रेरित" जनहित याचिका (पीआईएल) पर आधारित था।

हिंसा की घटनाओं को लेकर कई मामले दर्ज 

जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च से 3 अप्रैल की अवधि के दौरान बंगाल के चार पुलिस स्टेशनों में हिंसा और विस्फोट की घटनाओं के संबंध में कुल छह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं।

एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि उन्होंने पहले ही जांच कर ली है कि क्या छह एफआईआर रामनवमी घटनाओं से संबंधित थीं।

उन्होंने बताया कि उनकी जांच में इन प्राथमिकियों के रामनवमी जुलूस से संबंध की पुष्टि हुई। जहां हिंसा के दौरान कथित तौर पर खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया गया था।

उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर सभी एफआईआर, दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंप दिए जाएं।

हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बंगाल सरकार ने अभी तक एनआईए को घटनाओं से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज और सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं।

कोर्ट में सरकार पक्ष के वकील और जज के बीच रखी गई दलीलें

इस बीच, बंगाल सरकार के वकील गोपाल शंकर नारायण ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वे किसी भी आरोपी व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बंगाल पुलिस ने विभिन्न समुदायों के लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने रामनवमी जुलूस के दौरान विस्फोटकों के इस्तेमाल के आरोपों से इनकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया जा सकता है।

बंगाल सरकार के वकील ने तर्क दिया कि अदालत को हताहतों की संख्या का आकलन करना चाहिए कि क्या वास्तव में जुलूस के दौरान विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों की जांच पर भरोसा नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

वकील ने आगे बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चार दिवसीय रामनवमी जुलूस के दौरान घटनाओं से संबंधित छह एफआईआर में से केवल एक की जांच का आदेश दिया था। हालाँकि, एनआईए की अधिसूचना ने सभी छह एफआईआर की जांच करने के अपने इरादे का संकेत दिया था।

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