West Bengal: ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम 'अपराजिता', दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान, पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया

By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2024 17:52 IST2024-09-02T17:50:03+5:302024-09-02T17:52:35+5:30

बंगाल सरकार का प्रस्तावित विधेयक ऐसे समय में आया है जब 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। 

West Bengal govt's anti-rape Bill to be named 'Aparajita', special session called for passage | West Bengal: ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम 'अपराजिता', दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान, पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया

West Bengal: ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम 'अपराजिता', दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान, पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया

Highlightsइस विधेयक का नाम 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024' होगाविधेयक में बलात्कारियों को मृत्युदंड की सज़ा देने का प्रावधान हैप्रस्तावित विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मौत की सज़ा देने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए सोमवार (2 सितंबर) को एक विशेष सत्र बुलाया है। इंडिया टीवी को मिले दस्तावेज़ों के अनुसार, इस विधेयक का नाम 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024' होगा। राज्य सरकार का प्रस्तावित विधेयक ऐसे समय में आया है जब 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा बलात्कारियों को मृत्युदंड की सज़ा देने के लिए इस विधेयक को पेश करने जा रही है। बीए (व्यावसायिक सलाहकार) समिति आज बैठक करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कल इस पर कितनी देर तक चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार, भाजपा द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने की संभावना है।

बंगाल कैबिनेट में विधेयक का प्रस्ताव मंजूर

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पहले कहा, "प्रस्तावित विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।"

राज्य सरकार बलात्कारियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में करेगी संशोधन

बलात्कार की घटनाओं के प्रति अपनी सरकार की शून्य सहिष्णुता पर जोर देते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दोषी बलात्कारियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में मौजूदा कानूनों में संशोधन पारित किया जाएगा।

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में सीबीआई जांच

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पहले से ही दो समानांतर जांच कर रही है- पहली बलात्कार और हत्या मामले पर और दूसरी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर। फिलहार सीबीआई की जांच जारी है। अपराध के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया है।

Web Title: West Bengal govt's anti-rape Bill to be named 'Aparajita', special session called for passage

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