Waqf Amendment Bill: जगदंबिका पाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट

By रुस्तम राणा | Updated: February 2, 2025 18:12 IST2025-02-02T18:11:43+5:302025-02-02T18:12:57+5:30

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।

Waqf Amendment Bill report to be presented by Jagdambika Pal in Lok Sabha tomorrow | Waqf Amendment Bill: जगदंबिका पाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट

Waqf Amendment Bill: जगदंबिका पाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट

Highlightsरिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थीविपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति नोट प्रस्तुत किएजेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों और धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार (3 फरवरी) को लोकसभा में पेश की जाएगी। कार्यसूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद संजय जायसवाल के साथ वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) पेश करेंगे। वे संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी पटल पर रखेंगे। 

रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। उसी दिन जगदंबिका पाल स्पीकर से मिलने और विधेयक पर समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए संसद पहुंचे। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार (29 जनवरी) को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति नोट प्रस्तुत किए। इससे पहले जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों और धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी।

बुधवार (29 जनवरी) को मीडिया से बात करते हुए जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, "हमने रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को स्वीकार कर लिया है। पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए और हम इस रिपोर्ट को स्पीकर के सामने पेश करेंगे।" 

उन्होंने कहा, "हमारे सामने 44 खंड थे, जिनमें से 14 खंडों में सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। हमने बहुमत से मतदान किया और फिर इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया।" हालांकि, जेपीसी के इस कदम की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। 

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार 3 फरवरी को आनंद ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने, जिसे "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक के रूप में जाना जाएगा, और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति भी पेश करेंगे।

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