Waqf Amendment Bill: देर रात लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगा पेश

By अंजली चौहान | Updated: April 3, 2025 07:47 IST2025-04-03T07:42:51+5:302025-04-03T07:47:24+5:30

Waqf Amendment Bill Live: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।

Waqf Amendment Bill live Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha late night will be presented in Rajya Sabha today | Waqf Amendment Bill: देर रात लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगा पेश

Waqf Amendment Bill: देर रात लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगा पेश

Highlightsलोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पारित किया।यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है।यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करता है।

Waqf Amendment Bill Live: केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में आखिरकार पास करा लिया गया है। बीते गुरुवार को 12 घंटों की बहस के बाद रात 1:30 के करीब बिल पास हो गया। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए संशोधनों को अस्वीकार किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया।

विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात से आगे तक बैठा रहा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

लोकसभा में 288 मतों और 232 मतों के साथ विधेयक पारित हुआ

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बहस के उत्तर के बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि सदन सूचीबद्ध कार्य में मद संख्या 12 - वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 - पर सदन के निर्णय के लिए विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए और फिर कहा कि लॉबी को साफ किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने मत विभाजन के परिणाम की घोषणा की। उन्होंने कहा, "सुधार के अधीन, 288 मतों से हाँ और 232 मतों से ना। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है।"

इंडिया ब्लॉक में पार्टियों ने विधेयक का विरोध करने का फैसला किया था और उनके सदस्यों ने उसी के अनुसार मतदान किया। उन्होंने कुछ संशोधनों पर मत विभाजन के लिए भी दबाव डाला। एक संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके पक्ष में 231 और विपक्ष में 238 मत पड़े। संशोधित विधेयक सरकार द्वारा संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद लाया गया था, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी।

किरेन रिजिजू ने संसद में क्या कहा?

जिस वक्त संसद में बहस हो रही थी उस वक्त अपने जवाब में, रिजिजू ने विपक्षी दलों पर वक्फ संशोधन विधेयक को "असंवैधानिक" करार देने के लिए निशाना साधा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित कानून दशकों से अस्तित्व में है और अदालतों द्वारा इसे रद्द नहीं किया गया है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा में 'मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024' भी पारित हो गया है।

लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली बहस। रिजिजू ने कहा कि बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करेंगे। बिल पास करने के लिए सदन आधी रात से भी ज्यादा समय तक बैठा रहा। उन्होंने कहा, "बिल पास होने पर करोड़ों गरीब मुसलमान पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करेंगे।" रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि बिल "मुस्लिम विरोधी" है और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी मुद्दों पर अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कुछ सदस्य सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "मैं बिल के बारे में अपने विचार रखने के लिए सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं... कुछ नेता कह रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कैसे कह सकते हैं कि बिल असंवैधानिक है। अगर यह असंवैधानिक था, तो अदालत ने इसे रद्द क्यों नहीं किया?... असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए... बिल संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है... हमें 'संवैधानिक' और 'असंवैधानिक' शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए।"

अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यक समुदाय को डराकर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों और उनके दान से जुड़े ट्रस्टों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

गृह मंत्री ने कहा, "वक्फ बोर्ड के धार्मिक दान से जुड़े काम में किसी गैर-इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड या उसके परिसर में नियुक्त गैर-मुस्लिम सदस्यों का काम धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं होगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति चैरिटी कमिश्नर बन सकता है, वह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड चैरिटी कानून के मुताबिक चले, यह प्रशासनिक काम है, धार्मिक नहीं।"

उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्ति बेचने वालों को पकड़कर बाहर करना होना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि उनके शासन में जो मिलीभगत चल रही थी, वह चलती रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।" 

अमित शाह ने कहा कि अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता तो इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, "2013 में तुष्टीकरण के लिए रातों-रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं।"

गृह मंत्री ने वक्फ विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा किए गए व्यापक विचार-विमर्श का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हमने एक संयुक्त समिति बनाई, 38 बैठकें हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितधारकों को शामिल किया गया और इन सभी से देश भर से लगभग एक करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए और इन सभी का विश्लेषण करने के बाद यह कानून बनाया गया और इसे ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता।"

रिजिजू ने पहले इस विधेयक को सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश किया था। विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना, पंजीकरण में सुधार करना है। वक्फ प्रक्रिया में सुधार और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया।

Web Title: Waqf Amendment Bill live Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha late night will be presented in Rajya Sabha today

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे