लाइव न्यूज़ :

व्यापमं घोटालाः CBI की कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, 30 दोषियों को सात साल और एक दोषी को 10 साल की जेल

By रामदीप मिश्रा | Updated: November 25, 2019 17:58 IST

व्यापमं में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा सात जुलाई, 2013 को पहली बार पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया। यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था। तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को अगस्त 2013 में एसटीएफ को सौंप दिया। 

Open in App
ठळक मुद्देव्यापमं घोटाले में धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई की अदालत ने 31 दोषियों की सजा का ऐलान किया।कोर्ट ने 21 नवंबर को सभी को दोषी करार दिया था और 25 नवंबर को सजा देने का घोषणा की थी।

व्यापमं घोटालों के लिए चर्चित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा वर्ष 2013 में ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेईमानी करने के लिए सीबीआई की अदालत ने सोमवार (25 नवंबर) को 31 दोषियों की सजा का ऐलान किया। बता दें कोर्ट ने 21 नवंबर को सभी को दोषी करार दिया था और 25 नवंबर को सजा देने का घोषणा की थी।

सीबीआई की अदालत ने 30 दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है, जबकि प्रदीज त्यागी नाम के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इन दोषियों में 12 बहुरूपिया (दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले) और 7 दलाल (परीक्षार्थियों से पैसे लेकर पास करवाने वाले) शामिल हैं। 

बताया गया था कि अभियोजन पक्ष ने इस परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेईमानी करने के लिए इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 91 गवाह एवं कई साक्ष्य पेश किये। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले 6-6 बहुरूपियों को भोपाल एवं दतिया से गिरफ्तार किया गया था। 

गौरतलब है कि व्यापमं में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा सात जुलाई, 2013 को पहली बार पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया। यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था। तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को अगस्त 2013 में एसटीएफ को सौंप दिया। 

सु्प्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उसने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल 2014 में एसआईटी गठित की, जिसकी देखरेख में एसटीएफ जांच करता रहा। नौ जुलाई, 2015 को मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ और 15 जुलाई से सीबीआई ने जांच शुरू की।

सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी रहे ओ. पी. शुक्ला, भाजपा नेता सुधीर शर्मा, राज्यपाल के ओएसडी रहे धनंजय यादव, व्यापमं के नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा जेल जा चुके हैं। ज्ञात हो कि इस मामले में दो हजार से अधिक लोग जेल जा चुके हैं, और चार सौ से अधिक अब भी फरार हैं।

टॅग्स :व्यापमंमध्य प्रदेश
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टTwisha Sharma death case: 60 दिन की गर्भवती और मारिजुआना का सेवन?, ट्विशा शर्मा की सास ने कहा-ग्लैमर की दुनिया में धकेली गई और माता-पिता ने छोड़ दी?

भारतसीएम डॉ. मोहन ने लिया मंत्रियों से एक-एक काम का हिसाब, जानें सरकार-संगठन के बीच क्या हुई बात?

भारतBhojshala Verdict: मेरे लिए सौभाग्य की बात?, कुमार विश्वास ने कहा- भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के साथ-साथ अपने कुल वंश का भी इतिहास पढ़ें ओवैसी, वीडियो

क्राइम अलर्टछिंदवाड़ा जिला अस्पतालः चाचा ने किया रेप, 5 पांच घंटे तक इंतजार के बाद चिकित्सकीय परीक्षण, ‘सिविल सर्जन’ ने मामले की जांच के आदेश दिए

भारतधार भोजशाला फैसला: राजा भोज ने वर्ष 1034 में स्थापित की थी सरस्वती मंदिर, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने ढहाया, हिंदू पक्ष ने कहा-2026 में जीत की खुशी?

भारत अधिक खबरें

भारतकुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा?

भारतदीदी का डिजाइन, सुवेंदु का एक्शन; साल्ट लेक स्टेडियम से हटेगी ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई फुटबॉल की मूर्ति

भारतDelhi Traffic Update: दिल्ली वाले ध्यान दें! 19 मई को ट्रैफिक जाम से बचना है, तो इन रास्तों का करें इस्तेमाल

भारतभविष्य के लिए ये कैसी पौध तैयार कर रहे हैं हम ?

भारत'भारत अब नक्सल-मुक्त है': अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में उग्रवाद के खात्मे की घोषणा की