व्यापमं मामला: कमलनाथ, दिग्गविजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर नहीं होगी एफआईआर
By राजेंद्र पाराशर | Updated: June 8, 2019 20:02 IST2019-06-08T20:02:55+5:302019-06-08T20:02:55+5:30
व्यापमं मामले में 27 दिसंबर 2018 को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। (फाइल फोटो)
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी. पुलिस ने अदालत में खात्मा रिपोर्ट पेश की है. तीनों के खिलाफ अदालत ने पहले एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे.
व्यापमं मामले में 27 दिसंबर 2018 को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. शिकायतकर्ता संतोष शर्मा की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी, लेकिन संतोष द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया. इसके चलते श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश की है. परिवादी के बयान दर्ज करने के बाद अब 22 जून का इस मामले में सुनाई होगी.
उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सिंह द्वारा जिला अदालत में व्यापमं मामले को लेकर अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किए जाने के आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और प्रशांत पाण्डेय के खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संतोष शर्मा की ओर से परिवाद पत्र पेश किया गया था.