वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा, EC और UIDAI जल्द ही इस पर शुरू करेंगे तकनीकी चर्चा

By रुस्तम राणा | Updated: March 18, 2025 20:51 IST2025-03-18T20:46:13+5:302025-03-18T20:51:21+5:30

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और संवैधानिक प्रावधानों और वैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा निर्देशित होगी।

Voter ID will be linked to Aadhaar, EC and UIDAI will soon start technical discussions on this | वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा, EC और UIDAI जल्द ही इस पर शुरू करेंगे तकनीकी चर्चा

वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा, EC और UIDAI जल्द ही इस पर शुरू करेंगे तकनीकी चर्चा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को जोड़ने का काम कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और संवैधानिक प्रावधानों और वैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा निर्देशित होगी।

शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक हुई

आधार-वोटर आईडी सीडिंग अभ्यास पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय), MeitY सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा

बैठक के बाद, चुनाव आयोग ने कहा कि यूआईडीएआई और इसके इन-हाउस विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा, ताकि इस अभ्यास के लिए आगे की राह तय की जा सके। चुनाव निकाय ने रेखांकित किया कि मतदाता कार्ड-आधार लिंकिंग निम्नलिखित के अनुरूप आगे बढ़ेगी:

-संविधान का अनुच्छेद 326, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करता है, 
-जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5), और 23(6), और 
-आधार पर सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला।

लिंक करना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं

चुनाव आयोग ने दोहराया कि कानून मतदाता सूची के साथ आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद को सूचित किया है कि इस प्रक्रिया के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा तय नहीं की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार को लिंक न करने का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को पहचान सत्यापन के लिए आधार विवरण मांगने की अनुमति देती है, लेकिन केवल स्वैच्छिक आधार पर।

Web Title: Voter ID will be linked to Aadhaar, EC and UIDAI will soon start technical discussions on this

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