विवेकानंद रेड्डी हत्या मामलाः SC ने सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सुरक्षा देने वाले आदेश पर लगाई रोक, तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को बताया 'क्रूर और अस्वीकार्य'

By अनिल शर्मा | Updated: April 21, 2023 15:38 IST2023-04-21T14:35:55+5:302023-04-21T15:38:23+5:30

आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

Vivekananda Reddy murder case SC directs CBI not to arrest Kadapa MP YS Avinash Reddy till Monday | विवेकानंद रेड्डी हत्या मामलाः SC ने सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सुरक्षा देने वाले आदेश पर लगाई रोक, तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को बताया 'क्रूर और अस्वीकार्य'

तस्वीरः सोशल मीडिया

Highlights विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में अविनाश रेड्डी बुधवार सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे। विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

नई दिल्लीः  सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सोमवार तक कडप्पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने अविनाश को नोटिस जारी किया और उस समय तक अपना मामला स्पष्ट करने को कहा। अविनाश,विवेकानंद रेड्डी के संबंधी हैं।

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीते मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया था। इस आदेश से नाराज विवेका की बेटी सुनीता ने अविनाश को दी गई राहत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने “क्रूर और अस्वीकार्य” आदेश पारित किया है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाते हुए रेड्डी को सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 अप्रैल निर्धारित करते हुए कहा, “नोटिस जारी करें। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के पैरा 18 में निहित विवादित निर्देशों पर रोक रहेगी।

आंध्र प्रदेश के कडप्पा से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी 2019 में राज्य के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में बुधवार को यहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे। इस साल यह पांचवीं बार था जब अविनाश रेड्डी, विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।

अविनाश रेड्डी के पिता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। । हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित पूछताछ के लिए 17 अप्रैल को पेश होने को कहा था। सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था।

आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोप पत्र दायर किया।

Web Title: Vivekananda Reddy murder case SC directs CBI not to arrest Kadapa MP YS Avinash Reddy till Monday

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