पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व देने के लिए उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लेकर आई
By भाषा | Published: February 19, 2021 10:53 PM2021-02-19T22:53:07+5:302021-02-19T22:53:07+5:30
देहरादून, 19 फरवरी उत्तराखंड सरकार पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है।
यह अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है।
अध्यादेश महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर केंद्रित है जो पीछे रह जाती हैं और जिन्हें अपनी गुजर-बसर के लिए खुद कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि उत्तराखंड ने ‘‘अन्य राज्यों के लिए भी एक दृष्टांत स्थापित किया है।’’
राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह-स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य है।
प्रदेश भाजपा महिला मोर्चे की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि यह एक ‘‘ऐतिहासिक निर्णय है जो महिलाओं को सशक्त करेगा।
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