Uttar Pradesh: यूपी सरकार ने प्रयागराज के 'महाकुंभ मेला' क्षेत्र को नया जिला घोषित किया, सीमा एवं प्रशासनिक क्षेत्र संपूर्ण विवरण

By रुस्तम राणा | Updated: December 2, 2024 10:39 IST2024-12-02T10:39:03+5:302024-12-02T10:39:03+5:30

इस कदम का उद्देश्य जनवरी 2025 में होने वाले आगामी कुंभ मेले के लिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह रणनीतिक कदम बेहतर समन्वय और प्रशासन की सुविधा प्रदान करेगा जो तीर्थयात्रियों के साथ-साथ हितधारकों के अनुभव को बढ़ाएगा।

Uttar Pradesh: UP government declared Prayagraj's 'Mahakumbh Mela' area as a new district, see full details | Uttar Pradesh: यूपी सरकार ने प्रयागराज के 'महाकुंभ मेला' क्षेत्र को नया जिला घोषित किया, सीमा एवं प्रशासनिक क्षेत्र संपूर्ण विवरण

Uttar Pradesh: यूपी सरकार ने प्रयागराज के 'महाकुंभ मेला' क्षेत्र को नया जिला घोषित किया, सीमा एवं प्रशासनिक क्षेत्र संपूर्ण विवरण

Highlightsनए स्थापित जिले का आधिकारिक नाम महाकुंभ मेला रखा गया हैजिसे भव्य धार्मिक आयोजन के निर्बाध आयोजन और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया हैइसके साथ ही, राज्य में अब 75 के बजाय 76 जिले होंगे

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के आसपास एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार, नए स्थापित जिले का आधिकारिक नाम महाकुंभ मेला रखा गया है, जिसे भव्य धार्मिक आयोजन के निर्बाध आयोजन और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही, राज्य में अब 75 के बजाय 76 जिले होंगे। इस कदम का उद्देश्य जनवरी 2025 में होने वाले आगामी कुंभ मेले के लिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह रणनीतिक कदम बेहतर समन्वय और प्रशासन की सुविधा प्रदान करेगा जो तीर्थयात्रियों के साथ-साथ हितधारकों के अनुभव को बढ़ाएगा।

महाकुम्भ मेला जिले की सीमा निम्नानुसार होगीः-

अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व ग्रामों एवं सम्पूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुम्भ मेला जिला/मेला क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा।

महाकुम्भ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

उक्त संहिता या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां तथा सभी श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उक्त जिले में अपर कलेक्टर की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उप्र अधिनियम संख्या 4, 2016) द्वारा यथा संशोधित) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कलेक्टर के समस्त कृत्यों का पालन करने का अधिकार होगा।

महाकुंभ 2025 के लिए यूपी सरकार सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी 2025 से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए देश भर के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने के लिए मंत्रियों को भेजेगी। 29 नवंबर को लखनऊ में अपने लोक भवन कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली यूपी कैबिनेट ने महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेशों में रोड शो और कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में यूपी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इसमें दुनिया भर से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आएंगे।

महाकुंभ मेला 2025 के बारे में

कुंभ मेला हर 3 साल, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल और महाकुंभ मेला हर 12 साल पर आयोजित किया जाता है। आखिरी महाकुंभ मेला साल 2013 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था। अब महाकुंभ मेला साल 2025 में आयोजित होने जा रहा है और यह भव्य होने वाला है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में होने जा रहा है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है।

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