यूरेनियम बरामदगी मामला : अदालत ने मुख्य आरोपी को जमानत दी
By भाषा | Updated: August 24, 2021 22:16 IST2021-08-24T22:16:39+5:302021-08-24T22:16:39+5:30

यूरेनियम बरामदगी मामला : अदालत ने मुख्य आरोपी को जमानत दी
झारखंड के बोकारो जिले के हरला थाना पुलिस द्वारा दो माह पूर्व छह किलोग्राम कथित यूरेनियम बरामद करने के मामले के मुख्य आरोपी बापी दा उर्फ बापी चंद्रा को अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने चन्द्रा को 10,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि तीन जून 2021 को बोकारो पुलिस ने जिले के चास स्थित एक होटल से कथित यूरेनियम बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर पांच अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया था। आभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एस पी सिंह ने बताया कि बरामद कथित यूरेनियम के आरोपी बापी दा उर्फ चंद्रा की जमानत याचिका बोकारो के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट एस के मिंज की अदालत में दायर की गयी थी जिसे पिछले दिनों खारिज कर दिया गया था। सिंह ने बताया कि बोकारो पुलिस ने ही अदालत में दाखिल आरोप पत्र में यूरेनियम मामले को फर्जीवाड़ा बताया है जबकि उसने खुद भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,406,414, 120 बी एवं 420 के तहत मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।