उपहार हादसा: अदालत सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को सुना सकती है फैसला

By भाषा | Updated: October 7, 2021 21:04 IST2021-10-07T21:04:25+5:302021-10-07T21:04:25+5:30

Uphaar Incident: Court may pronounce verdict on Friday in case of tampering of evidence | उपहार हादसा: अदालत सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को सुना सकती है फैसला

उपहार हादसा: अदालत सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को सुना सकती है फैसला

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के एक प्रकरण में शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सुशील और गोपाल अंसल तथा अन्य से जुड़ा है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मामले में अंतिम दलीलों पर निष्कर्ष के बाद बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मामला उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना के मुख्य मामले से जुड़ा है जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इसमें अंसल बंधुओं को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हें यह कहकर रिहा कर दिया था कि वे सजा की अवधि के बराबर जेल में पहले ही समय काट चुके हैं। इसने उनकी रिहाई में यह शर्त लगाई थी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर की इमारत के लिए तीस-तीस करोड़ रुपये जमा कराएंगे।

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Web Title: Uphaar Incident: Court may pronounce verdict on Friday in case of tampering of evidence

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