उप्र: हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: March 6, 2021 20:24 IST2021-03-06T20:24:48+5:302021-03-06T20:24:48+5:30

UP: Three persons sentenced to life imprisonment in murder case | उप्र: हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा

उप्र: हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा

फतेहपुर (उप्र), छह मार्च फतेहपुर जिले की एक अदालत ने एक 33 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जनपद न्यायाधीश ए.के. सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले के तीनों दोषियों-- शिवनारायण, रामप्रताप और विश्राम--को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिले के शासकीय अधिवक्ताा सहदेव गुप्ता ने बताया कि सात फरवरी 2018 की रात करीब आठ बजे बकेवर थाना के नहरामऊ गांव में रामसेवक (33) नाम के व्यक्ति की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी महबिरिया ने आठ फरवरी को बकेवर थाना में इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कराया था।

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Web Title: UP: Three persons sentenced to life imprisonment in murder case

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