यूपी: भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को 29 साल पुराने मामले में मिली उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 14, 2023 12:59 PM2023-07-14T12:59:56+5:302023-07-14T13:08:19+5:30

उत्तर प्रदेश के देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमापति राम त्रिपाठी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 साल पुराने एक केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

UP: BJP MP Ramapati Ram Tripathi sentenced to life imprisonment in a 29-year-old case, know what was the matter | यूपी: भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को 29 साल पुराने मामले में मिली उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था मामला

फेसबुक से साभार

Highlightsउत्तर प्रदेश के देवरिया से भाजपा के सांसद रमापति राम त्रिपाठी को मिली उम्रकैद की सजा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद त्रिपाठी को 29 साल पुराने एक केस में सुनाई उम्रकैद की सजा लेकिन सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को जमानत भी दे दी

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता रमापति राम त्रिपाठी को पार्टी के एक अन्य नेता संतराज यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 29 साल पुराने एक केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग 2300 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लेकिन सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी और संतराज यादव को जमानत भी दे दी।

जानकारी के अनुसार एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभास त्रिपाठी ने गुरुवार को भाजपा सांसद त्रिपाठी के साथ अन्य को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने और पुलिस से छीना-झपटी की कोशिश करने और इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने के आरोपों का दोषी पाया है। उत्तर प्रदेश शासन ने सांसद रमापति राम त्रिपाठी सहित अन्य दोषियों के खिलाफ इस केस में 16 जुलाई 1994 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

सांसद पर आरोप था कि उन्होंने 16 जुलाई 1994 को पार्टी समर्थकों के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की और नौसढ़ चौराहे पर यातायात अवरुद्ध कर दिया था। इस संबंध में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शिव मंगल सिंह की तहरीर पर सांसद त्रिपाठी और संतराज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

इंस्पेक्टर शिव मंगल सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप था कि वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ 16 जुलाई 1994 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी के सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में बेलीपार थानाक्षेत्र के नौसड़ में मौजूद थे तो उस समय आडवानी के काफिले को नौसढ़ से गोरखपुर की ओर जाने के कुछ देर बाद लगभग 12 बजे मरवडिया कुआं के पास रमापति राम त्रिपाठी ने अपने अन्य साथियों और भाजपा कार्यकर्ता के साथ नारा लगाते हुए और गाली गलौज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया।

इंस्पेक्टर शिव मंगल सिंह ने कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अपने साथियों समेत रामपति राम त्रिपाठी को समझाने का प्रयास किया तो वह  संतराज यादव सहित अन्य के साथ उग्र हो गए और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगे और उन्हें थप्पड़ मारा। इंस्पेक्ट सिंह ने आरोप लगाया कि उस गुत्थम-गुत्थी के दौरान रमापति राम त्रिपाठी एवं संतराज यादव ने उनकी सर्विस रिवाल्वर भी छीनने का प्रयास किया।

इसके साथ करीब डेढ़ सौ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल पर हमला कर दिया औऱ जान मारने की नीयत से पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर ईट, पत्थर, कोल्ड ड्रिंग की बोतल से हमला करके मारना शुरू कर दिया। जिससे वहां मौजूद जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया था।

Web Title: UP: BJP MP Ramapati Ram Tripathi sentenced to life imprisonment in a 29-year-old case, know what was the matter

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