लाइव न्यूज़ :

उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सर्जरी के लिए मंगलवार तक मिली अंतरिम जमानत

By रुस्तम राणा | Updated: February 3, 2025 14:59 IST

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है। 

Open in App
ठळक मुद्देसेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी गई हैदिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दियापीठ ने कहा, उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है। 

अदालत ने उन्हें 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "...हमारा मानना ​​है कि आवेदक की चिकित्सा प्रक्रिया के उद्देश्य से सजा को निलंबित किया जाना चाहिए, जो 4 फरवरी, 2025 को 20 दिसंबर, 2024 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन तय की गई है। आवेदक को 5 फरवरी को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।" 

नेता के वकील ने अदालत को बताया कि सेंगर की सर्जरी उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि से पहले नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि दो दिन और चाहिए क्योंकि सेंगर को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए एम्स में भर्ती होने की जरूरत है, जो अब 4 फरवरी के लिए तय की गई है। अदालत ने पहले भी सर्जरी के लिए राजनेता को अंतरिम जमानत दी थी।

पीड़िता के वकील ने याचिका का विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि सेंगर को अंतहीन रूप से अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका, जो बलात्कार मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का हिस्सा थी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की है।

सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। बलात्कार का मामला और अन्य संबंधित मामले 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।

टॅग्स :कुलदीप सिंह सेंगरदिल्ली हाईकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीरिलीज के 20 साल बाद?, रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के 'अश्लील और अपमानजनक' गाने को हटाने का निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’ दी?

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल मीडिया हॉउस 'नक्कीरन' को ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने को कहा

भारतदिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 12 लोगों को जारी किया नोटिस, आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दायर की याचिका

क्राइम अलर्टविवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना और कुंडली मिलान न होने के कारण शादी से इनकार पर लागू होगी धारा 69

भारतघर के बगल में सार्वजनिक मूत्रालय और कूड़ेदान का होना संविधान के तहत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन?

भारत अधिक खबरें

भारतमुख्यमंत्री नीतीश को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को लेकर सियासत, तेजस्वी ने कहा- ‘असम्‍मान जनक विदाई’, नीरज कुमार बोले- लालू जी की तरह परिवार को सीएम नहीं बनाएंगे?

भारतक्या राघव चड्ढा किसी अन्य दल से जुड़े हुए हैं, पंजाब सीएम मान ने कहा-हां, समोसा और जहाज किराया पर बोल रहे थे और पंजाब मुद्दे पर नहीं, वीडियो

भारतश्रीपेरंबुदूर से उम्मीदवार तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वापेरुन्थगई, 27 उम्मीदवार घोषित, देखिए

भारततमिलनाडु विधानसभा चुनावः अवनाशी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, मायलापुर से तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन और कोयंबटूर उत्तर से वानती श्रीनिवासन को टिकट

भारतIndian Navy Warship INS Taragiri: समंदर तूफान में INS तारागिरी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस, जानें खासियत