उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सर्जरी के लिए मंगलवार तक मिली अंतरिम जमानत

By रुस्तम राणा | Updated: February 3, 2025 14:59 IST2025-02-03T14:56:23+5:302025-02-03T14:59:03+5:30

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है। 

Unnao rape convict Kuldeep Singh Sengar gets interim bail till Tuesday for surgery | उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सर्जरी के लिए मंगलवार तक मिली अंतरिम जमानत

उन्नाव बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सर्जरी के लिए मंगलवार तक मिली अंतरिम जमानत

Highlightsसेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी गई हैदिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दियापीठ ने कहा, उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है। 

अदालत ने उन्हें 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "...हमारा मानना ​​है कि आवेदक की चिकित्सा प्रक्रिया के उद्देश्य से सजा को निलंबित किया जाना चाहिए, जो 4 फरवरी, 2025 को 20 दिसंबर, 2024 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन तय की गई है। आवेदक को 5 फरवरी को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।" 

नेता के वकील ने अदालत को बताया कि सेंगर की सर्जरी उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि से पहले नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि दो दिन और चाहिए क्योंकि सेंगर को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए एम्स में भर्ती होने की जरूरत है, जो अब 4 फरवरी के लिए तय की गई है। अदालत ने पहले भी सर्जरी के लिए राजनेता को अंतरिम जमानत दी थी।

पीड़िता के वकील ने याचिका का विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि सेंगर को अंतहीन रूप से अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका, जो बलात्कार मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का हिस्सा थी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की है।

सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। बलात्कार का मामला और अन्य संबंधित मामले 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।

Web Title: Unnao rape convict Kuldeep Singh Sengar gets interim bail till Tuesday for surgery

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे