उन्नाव रेप मामलाः पीड़िता को न्याय, कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास, जानिए बड़ी बातें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 20, 2019 14:46 IST2019-12-20T14:46:29+5:302019-12-20T14:46:29+5:30

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था।

Unnao rape case: BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar sentenced to life imprisonment by Delhi's Tis Hazari Court | उन्नाव रेप मामलाः पीड़िता को न्याय, कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास, जानिए बड़ी बातें

दिल्ली की अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Highlightsभाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया: अदालत।

दिल्ली की अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था।

जानिए प्रमुख बातें

1ः भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

2ः अदालत ने सेंगर को जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

3ः दिल्ली की अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

4ः हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया: अदालत।

5ः अदालत ने बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया

6ः अदालत ने सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर भरने का निर्देश दिया।

7ः सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।

8ः सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा एवं उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आकलन करते रहना होगा।

9ः पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा।

10ः अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

Web Title: Unnao rape case: BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar sentenced to life imprisonment by Delhi's Tis Hazari Court

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