"दुर्भाग्य है, प्रतिशोध की राजनीति भारत पर हावी हो गई है", सुप्रिया सुले ने ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिले नौवें समन पर कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 17, 2024 02:03 PM2024-03-17T14:03:32+5:302024-03-17T14:09:38+5:30
सुप्रिया सुले ने ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नौवां समन मिलने के बाद कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की प्रतिशोध की राजनीति भारत पर हावी हो गई है।
पुणे: एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी करने के बाद कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की प्रतिशोध की राजनीति भारत पर हावी हो गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार शरद पवार की बेटी सुले ने कहा, "उन्हें कल ही अदालत से राहत मिल गई थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर से समन किया गया है। प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। स्वतंत्र लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है। दुर्भाग्य से अगर आप आज भारत को देखते हैं, तो जिस तरह से लोगों के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाना बहुत निराशाजनक है।"
केजरीवाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के साथ बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कहा कि आज अखबारों में कई आर्टिकल हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए।"
मालूम हो कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केदरीवाल को इस मामले में पेश होने के लिए आठ समन पहले से भेज चुकी है।
ईडी का यह कदम इस मामले के सिलसिले में शनिवार को केजरीवाल के पहली बार शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के एक दिन बाद आया है क्योंकि एजेंसी ने इससे पहले अदालत में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की जांच में शामिल होने के लिए उनके समन की अवहेलना करने की शिकायत की गई थी।
ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों में अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि वो ईडी के समन का जवाब दें और कानून का पालन करें। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है।