UIDAI ने बच्चों की दी राहत, आधार के अभाव में एडमिशन से देने से नहीं कर सकते इंकार
By स्वाति सिंह | Updated: September 5, 2018 15:12 IST2018-09-05T15:12:19+5:302018-09-05T15:12:19+5:30
यूआईडीएआई ने स्कूलों को कहा है कि वह स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं।

UIDAI ने बच्चों की दी राहत, आधार के अभाव में एडमिशन से देने से नहीं कर सकते इंकार
नई दिल्ली, 5 सितंबर: यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने बुधवार को कहा है कि स्कूल आधार कार्ड के ना होने की वजह से बच्चों को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकते।अथॉरिटी का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी तरह से अवैध करार दिया जाएगा।
इसको लेकर यूआईडीएआई ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों को कहा गया है कि वह स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं।
यूआईडीएआई ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
यूआईडीएआई का यह कदम छात्रों और उन बच्चों के माता-पिता के लिए बड़ी राहत है जिनके पास आधार संख्या नहीं था।
यूआईडीएआई ने कहा, ' जब तक ऐसे छात्रों के लिए आधार नंबर जारी नहीं हो जाता और बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों के जरिए मुहैया कराई जाए।' यूआईडीएआई ने कहा, 'यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए।'
(भाषा इनपुट के साथ)